PNN/ Faridabad: हरियाणा के अधीनस्थ न्यायालयों में क्लर्क पदों की भर्ती परीक्षा 10 नवंबर को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक फरीदाबाद जिला के 30 परीक्षा केंद्रों पर होगी।
इस भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश अतुल कुमार ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। इन आदेशों में जिलाधीश द्वारा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में परीक्षा समय के दौरान भीड़ जमा होने तथा फोटोस्टेट मशीनों के संचालन पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन या अन्य प्रकार का संचार यंत्र ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी।
इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।