PNN/ Faridabad: हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने आगामी आदेशों तक प्रतिदिन रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ‘कोरोना-कर्फ्यू’ लागू कर दिया है.
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ‘कोरोना-कर्फ्यू’ के दौरान प्रदेश में लोगों की गैर-आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. वे सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से न तो घर के बाहर पैदल और न ही गाड़ी से घुम सकेंगे.
इन्हे मिलेगी छूट
कानून और व्यवस्था/आपात स्थिति तथा नगरपालिका सेवाओं/ड्यूटी में कार्यरत कार्यकारी-मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, वर्दी में सेना/सीएपीएफ बल के जवान, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन विभाग, मान्यता प्राप्त पत्रकार और कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए लगाई गई सरकारी मशीनरी से जुड़े लोग शामिल हैं. इन सभी को पहचान-पत्र रखना होगा. उन्होंने बताया कि ऑथराइज्ड अधिकारी द्वारा दिए गए स्पेशल कर्फ्यू-पास वाले लोगों को भी आवागमन में छूट रहेगी.
प्रवक्ता के अनुसार आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी.
उन्होंने बताया कि ‘कोरोना-कर्फ्यू’ के दौरान अस्पताल, दवाई की दुकानें और ए.टी.एम. खुला रहने की अनुमति दी जाएगी. गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी आने-जाने की अनुमति होगी. आईएसबीटी , रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमित होगी.
राज्य सरकार की ओर से उक्त कर्फ्यू के आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. आदेशों का उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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