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दुकान खोलना है तो दाएं/बाएं के नियम जान लें वरना होगी कानूनी कार्यवाही

PNN/ Faridabad: जिलाधीश यशपाल ने कहा कि जिला में बाजारों व दुकानों को खोलने के लिए दाएं व बाएं तरफ के नियम लागू किए गए थे, लेकिन दुकानदार जरूरी सेवाओं का बहाना बनाकर इन नियमों को तोड़ रहे हैं और प्रतिदिन दुकाने खोलकर कार्य कर रहे हैं। अगर कोई दुकानदार दाएं व बाएं के नियमों की अनुपालना नहीं करता तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने आदेश जारी कर कहा कि सिर्फ एक तरफ की ही दुकानें खुलेंगी तथा दूसरी तरफ की दुकाने, चाहे वे जरूरी सेवाएं देने वाली ही हो, नहीं खुलेंगी। उन्होंने कहा कि जिस तरफ की दुकानें खुली होती हैं, उसके दूसरी तरफ काफी रेहड़ी वाले अपनी रेहड़ी लगा लेते हैं, जिससे बाजार में भीड़ इक्ट्ठी हो जाती है। इस संबंध में लोकल कमेटियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बाजारों में खुली दुकानों पर पूर्णतय नियंत्रण रखेंगी और यह भी सुनिश्चित करेंगी कि बाजार में जिस तरफ की दुकानें बंद हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई रेहड़ी न लगा सकें। उन्होंने बताया कि व्यापारी संगठनों की तरफ से भी सुझाव आया है कि एनआईटी के प्रत्येक बाजार को सिर्फ उसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाए। बाकी बाहर से कोई व्यक्ति उस बाजार में नहीं आना चाहिए, ताकि बाजार में कम से कम भीड़ हो।
इन आदेशों की अनुपालना इस कार्य के लिए बनाए गए दस्ते नगर निगम के संयुक्त आयुक्त के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मार्केट को अन्य लोगों के लिए बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह भी देखने में आया है कि दुकानदारों ने अपनी दुकानों के दरवाजों से काफी आगे तक बढ़ा दिया है ओर उसमें सामान डाल दिया है, जिसकी वजह से लोगों को खड़े रहने की जगह नहीं मिलती और वहां पर भीड़ बढ़ जाती है। अतः सभी दुकानदारों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे सभी अपनी दुकानों के अंदर ही सारा सामान रखें और उसे बाहर न लगाएं। उन्होंने कहा कि ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में जाने के लिए एक तरफ से ही रास्ता है तथा उसमें किसी भी तरह की गाड़ियों का आवागमन नहीं होना चाहिए। अगर कोई दुकानदार इन आदेशों की अनुपालना नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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Shafi-Author

Shafi Shiddique