लाइसेंस शुदा हथियार 2 दिन के अंदर जमा कराएं वरना होगी कारवाही: पुलिस आयुक्त
PNN/ Faridabad: पुलिस आयुक्त केके राव ने एक प्रेस रीलीज जारी करते हुए चुनाव आयोग के निर्देशअनुसार सभी लाइसेंस धारकों को अपना लाइसेंस शुदा हथियार को गन हाउस या नजदीकी थाने में जमा कराने की बात कही. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान शस्त्र जमा नहीं कराने पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन माना जाएगा और उल्लंघन कर्ता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि कुछ शास्त्र धारकों ने अभी तक निर्देश/ सुचना की पालना नहीं की है अतः उन सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को सूचित किया जाता है, जिन्होंने अभी तक अपने लाइसेंस अपने नजदीकी थाना या रजिस्टर्ड गन हाउस मे जमा नहीं कराए हैं। उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज कर उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे।
पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान जिले में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने व भय मुक्त, निष्पक्ष चुनाव के लिए हथियार जमा कराए जाने जरूरी है ताकि चुनाव के दौरान इन हथियारों का गलत इस्तेमाल ना हो सके।