
PNN India: केंद्र सरकार ने अब ऑनलाइन चलाए जाने वाले न्यूज़ पोर्टल, ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम (Online News) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आने की घोषणा की है। इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना भी बुधवार को जारी की गई है। इसके लिए बकायदा सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स को लेकर लंबे समय से सरकार विचार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान भी सरकार ने इस बात की वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी है।
दरअसल देश में प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस आयोग, न्यूज चैनलों के लिए ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और विज्ञापनों के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो उन पर निगरानी करती है, लेकिन ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन न्यूज पोर्टलों और OTT प्लेटफॉर्म के लिए ऐसी कोई व्यवस्था सरकार ने अभी तक नहीं की थी। जिस वजह से अब इसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत करने का फैसला लिया गया है।
आपको बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म्स, जैसे Hotstar, Netflix और Amazon Prime पर प्रसारित हुई कई फिल्मों, सीरीज आदि पर विवाद हो चुका है। साथ ही ये भी मांग की जा रही थी इसपर निगरानी और विवादित कंटेंट पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कोई कदम उठाए। कुछ दिनों पहले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा था कि जिस तरह टीवी, प्रिंट मीडिया आदि के लिए नियमन है, उसे तरह का नियमन OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी होना चाहिए।
