सुरक्षित हरियाणा के नाम होगा 10 से 17 मई तक का लॉकडाउन, यह है नया आदेश
PNN/ Faridabad: हरियाणा में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सरकार ने अलर्ट जारी करने का फैसला कर लिया है. प्रदेश के स्वास्थ्य सह गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि यह लॉकडाउन नहीं है, बल्कि इसे महामारी अलर्ट-सुरक्षित (Surakshit Haryana) हरियाणा अभियान कहा जाएगा. इसके तहत सोमवार से अगले एक हफ्ते तक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सख्ती बरती जाएगी. 10 से 17 मई तक लागू रहने वाले महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की बाबत सरकार आदेश जारी की है. मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने यह अभियान चलाने का फैसला किया है. राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और कड़े कदम उठाए गए हैं. नए आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 11 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. इसके अलावा खुले में शादी समारोह पर पूर्ण रोक होगी सिर्फ घर या फिर कोर्ट में ही शादी करने की अनुमति होगी. बरात निकालने पर भी पाबंदी लगा दी गई है.
इससे पहले गृहमंत्री ने हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान लोगों की लापरवाही पर चेतावनी दी है. उन्होंने सड़कों पर निकल रहे लोगों को कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों का वास्ता देकर चेताया है. उन्होंने कहा कि लोग घरों से बाहर न निकलें. नहीं तो उन्हें मजबूर होकर सख्ती और बढ़ानी पड़ेगी. हरियाणा में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की भी चिंता बढ़ रही है. वहीं लोग खतरे के बाद भी घरों से बाहर घूमते दिख रहे हैं. इसी को लेकर सरकार की ओर से कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं हैं.
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