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अरावली वन क्षेत्र से हटाए जाएंगे अवैध फार्म हाउस, शिक्षण संस्थान व अन्य निर्माण

PNN/ Faridabad: उपायुक्त यशपाल ने कहा कि खोरी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब अरावली वन क्षेत्र (Aravalli Forest Area) सहित जिला की पंजाब लैंड प्रिवेंप्रिवेंशन एक्ट-1900 (पीएलपीए) के तहत चिह्नित पूरी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इसके लिए सभी अवैध फार्म हाउस, शिक्षण संस्थान व अन्य निर्माण मालिकों को चार दिन का नोटिस दिया जाएगा और अगर इस बीच वह स्वयं अपने अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। उपायुक्त यशपाल बुधवार को लघु सचिवालय में नगर निगम आयुक्त डा. गरिमा मित्तल, डीसीपी एनआईटी डा. अंशु सिंगला व डीएफओ राजकुमार के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता में संबोधित कर रही थे।
पत्रकार वार्ता में उपायुक्त यशपाल ने कहा कि वन विभाग इस मामले में नोडल विभाग है और जिला वन अधिकारी की तरफ से सभी को क्षेत्रों को नोटिफाई किया गया है। इस मुद्दे पर पिछले वर्ष जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को भी रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसके अलावा पूरे क्षेत्र का ड्रोन से सर्वे भी करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों में यह स्पष्ट है कि पीएलपीए की जमीन को पूरी तरह से अवैध कब्जों से मुक्त करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से खोरी क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसके साथ-साथ ही इन अवैध निर्माणों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के बाद अगर अवैध निर्माण को मालिक स्वयं नहीं हटाता है तो प्रशासन उसे हटाने की कार्रवाई करेगा और उसका खर्च भी मालिक से ही वसूल किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में जिला वन अधिकारी राजकुमार ने कहा कि जिला फरीदाबाद में पीएलपीए की लगभग 5430 हैक्टेयर जमीन है और इसमें से 500 हैक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर 130 से 140 अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उन्हीं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नगर निगम आयुक्त डा. गरिमा मित्तल ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में जितनी भी वन क्षेत्र के अंतर्गत पीएलपीए की जमीन है जब भी वन विभाग करेगा वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम की तरफ से हर तरह की लोजेस्टिक की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि खोरी क्षेत्र में जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस के पूर्ण तालमेल के साथ कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि हम निर्धारित समय में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद शहर के अंदर से भी अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक खोरी क्षेत्र से 700 से अधिक लोगों पुर्नवास योजना के तहत आवेदन किया है।

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Shafi-Author

Shafi Shiddique