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हरियाणा में प्राइवेट जॉब में 75% रिजर्वेशन, बेरोजगारों के लिए अहम खबर

PNN/ Faridabad: हरियाणा की खट्टर सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में जॉब रिजर्वेशन को लेकर बड़ा कदम उठाया है. राज्य के युवाओं को निजी सेक्टर में 75% आरक्षण मिलेगा, जो 10 वर्ष तक लागू रहेगा. नई रिजर्वेशन पॉलिसी हर कंपनी, फैक्ट्री, औद्योगिक क्षेत्रों व अन्य कार्य स्थलों पर लागू होगा. इसमें कार, ट्रक्टर, बाइक, साइकिल व अन्य औद्योगिक ईकाइयां भी शामिल हैं.

यह कानून 50 हजार मासिक वेतन तक की नौकरियों पर लागू होगा. बिल के अनुसार रिजर्वेशन कानून नहीं मानने वाले कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा. यह कानून प्राइवेट कंपनियों, फर्म, ट्रस्ट आदि में लागू होगा. जिस जिले में औद्योगिक इकाई है, वहां के 10 प्रतिशत और प्रदेश के अन्य जिलों के 65 प्रतिशत युवाओं को लाभ मिलेगा. इसके लिए पंजीकरण कराना होगा. कंपनी को हर तीन महीने में रिपोर्ट देनी होगी.

नई पॉलिसी के तहत कोई भी प्राइवेट कंपनी कर्मचारी को निकाल नहीं सकेगी. सेवानिवृति के बाद कानून के तहत पद पर नियुक्ति होगी. किसी पद पर उपयुक्त कर्मचारी न मिलने पर डीसी अध्यक्षता वाली कमेटी की स्वीकृति से ही अन्य राज्यों के युवाओं को भरा जा सकेगा. नियम तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान है.
बता दें कि ‘हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020’ को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है. सत्ता की गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने राज्य के युवाओं से चुनाव के दौरान यह वादा किया था. विधानसभा में पिछले साल यह बिल पास हुआ था.

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Shafi-Author

Shafi Shiddique