Pnn/Faridabad: जिला में 21 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो अपने माता-पिता की सहायता अथवा मृत्यु होने के कारण उनकी देखभाल से, अपने पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण या माता-पिता के लम्बी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं और जिनके माता-पिता, अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं है।
वह बच्चा हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही वित्तिय सहायता का लाभ पात्र है। समाज कल्याण विभाग द्वारा एक परिवार में दो बच्चों तक ₹1850 प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है।
इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र या अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।