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ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने दी ये राहत

PNN India: केंद्र सरकार ने रविवार को जानकारी दी कि मोटर व्हीकल संबंधित डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 1 फरवरी 2020 के बाद अगर किसी डॉक्युमेंट की वैलिडेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है तो इसके लिए पेनाल्टी या लेट फीस नहीं देनी होगी. सड़क, परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and National Highways) ने इस बारे में एक निर्देश जारी किया है.

आधि​कारिक बयान में कहा गया, ‘मौजूदा संकट की स्थिति में अगर मोटर व्हीकल्स संबंधित किसी डॉक्युमेंट का काम पेंडिंग है या रिन्युवल नहीं हुआ है तो इसके लिए 31 जुलाई 2020 तक कोई पेनाल्टी या लेट फीस नहीं लिया जाएगा.’

मार्च को बढ़ी थी डेडलाइन
इसके पहले मंत्रालय ने 30 मार्च 2020 को मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत जरूरी डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ा दिया था. इसके पहले बयान में कहा गया था कि 1 फरवरी 2020 के बाद से जिन डॉक्युमेंट्स का रिन्युवल डेट खत्म हो गय है एक्सपायर हो गया है तो 30 जून तक इसे वैलिड माना जाएगा.

पेमेंट के बाद रिन्युवल प्रक्रिया में हैं कुछ डॉक्युमेंट्स

मंत्रालय ने कहा कि हमें जानकारी मिली थी कि जिन डॉक्युमेंट्स की अवधि पूरी हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह रिन्युवल हो सकता है, उन्हें लेट फीस जमा करना पड़ रहा है. कुछ ऐसे मामले भी हैं, जहां पेमेंट पूरा हो चुका है लेकिन सर्विस या रिन्यूवल की प्रक्रिया अभी भी पेंडिंग है.

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Shafi-Author

Shafi Shiddique