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UPSC परीक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू

PNN/ Faridabad: जिलाधीश यशपाल ने 2 से 4 अक्टूबर तक होने वाली यूपीएससी परीक्षा को लेकर जिला मे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्रिमिनल अधिनियम-173 के तहत आगामी 2 से 4 अक्टूबर तक धारा-144 लगाने के निर्देश दिये हैं।
जिलाधीश यशपाल ने कहा कि जिला मे केन्द्र सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार सिविल सर्विस की परीक्षाओ को शान्तिपूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों के लिए जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि की सभी फोटोस्टेट की दुकानें को बन्द रखने और चार या उससे ज्यादा व्यक्तियों की भीड़ एक स्थान पर एकत्रित नहीं होनी चाहिए। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्रों के भीतर ब्लूटूथ, पेजर, मोबाइल फोन, टेबलेट और अन्य किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अन्दर नहीं ले जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिला मे चार अक्टूबर को प्रातः 09:30 से 11:30 बजे और दोपहर बाद 02:30 से 04:30 बजे तक जिला मे 48 परीक्षा केन्द्रों पर सिविल सर्विस की परीक्षा आयोजित करवाई जानी है।

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Shafi-Author

Shafi Shiddique