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स्वरोजगार के लिए मिलेगा 3 लाख तक का लोन, यहां करें संपर्क

PNN/ Faridabad: उपायुक्त यशपाल ने बताया कि हरियाणा महिला विकास (Haryana Women development) निगम की ओर से राज्य की विधवा महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि विधवा महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के बैंक ऋण के ऊपर ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा की जाएगी। जिस की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व लोन की अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इन पैसों से महिला अपना खुद का गुजारा कर सकती है। उन्होंने बताया कि महिला की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए महिला को मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट, ब्यूटी पार्लर व ऑटो रिक्शा, परचून दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, बुटीक, स्कूल यूनिफार्म, बैग बनाना व अचार बनाना इत्यादि का प्रशिक्षण लिया होना चाहिए।

उपायुक्त ने बताया कि आवेदन करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय कमरा नंबर-609, छठी मंजिल, हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय, सैक्टर-12 में संपर्क किया जा सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए 7015487239 पर जानकारी ली जा सकती है।

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Shafi-Author

Shafi Shiddique