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विधायक उमेश अग्रवाल के कार्यालय पर कल 900 मीटर के दायरे में किया जाएगा बिजली कनेक्शन

PNN/Faridabad: आयुध डिपो के नौ सौ मीटर में बिजली कनेक्शन के लिए शुक्रवार 4 जनवरी को सुबह दस बजे से विधायक उमेश अग्रवाल के शीतला माता रोड स्थित कार्यालय में खुले दरबार का आयोजन किया जाएगा। इस दरबार में बिजली के नए कनेक्शन के लिए आवेदन व कनेक्शन फीस जमा कराई जाएगी।

 विधायक उमेश अग्रवाल का कहना है कि बिजली कनेक्शन चाहने वालों को निकट ही बिजली कनेक्शन के आवेदन जमा कराने की सुविधा मिल सके इसी उद्देश्य से शुक्रवार को उनके कार्यालय में चार जनवरी को सुबह दस बजे से खुले दरबार का आयोजन कराया गया है। आवेदन कर्ताओं को अपने कनेक्शन संबंधी आवेदन पत्र के साथ एक सौ रुपए के स्टांप पेपर पर नोटरी से अस्टेट कराकर इंडेमिनिटी बांड व दस रुपये के स्टांप पेपर डिक्लेरेशेन भी देनी होगी।

अग्रवाल ने बताया कि इनके अलावा आवेदन फार्म के साथ आवेदनकर्ता को अपनी प्राॅपर्टी का सबूत, पहचान पत्र की काॅपी व फोन नंबर  आदि भी उपलब्ध कराना होगा। इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा कराने व किसी भी प्रकार के संशय को दूर कराने के लिए बिजली निगम के अधिकारी व कर्मचारी सुबह दस बजे खुले दरबार में मौजूद रहेंगे।

गुरुग्राम विधायक उमेश अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार को आवेदन करने की शुरुआत हो रही है। इसके बाद भी लोगों के आवेदन स्वीकार किये जाते रहेंगे। आयुध डिपो से तीन सौ मीटर दायरे से बाहर बसी काॅलोनियों के निवासी कभी भी बिजली निगम कार्यालय में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे।  उन्होंने कहा कि गुरुग्राम विधायक चुने जाने के बाद से ही उनका प्रयास रहा है कि आयुघ डिपो के नौ सौ मीटर के दायरे में बसी काॅलोनियों के निवासियों को भी शहर की अन्य काॅलोनियों की तरह ही मूलभूत सुविधाएं मिलें इसी उद्देश्य से उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह कर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर इस क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए हाई कोर्ट की अनुमति प्राप्त की। अब नौ सौ मीटर एरिया में भी हुडा सेक्टरों की भांति भरपूर पानी की सप्लाई की जा रही है।

गुरुग्राम विधायक उमेश अग्रवाल ने कहा पानी आपूर्ति के साथ-साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से नौ सौ मीटर एरिया में बिजली कनेक्शन खुलवाने के लिए भी हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी कराने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वकीलों ने हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष इस तथ्य को मजबूती से रखा कि बिजली कनेक्शन पर रोक की वजह से न केवल लोगों को मूलभूत सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है बल्कि इससे प्रति वर्ष करोड़ों रूपये की बिजली चोरी भी हो रही है।विधायक उमेश अग्रवाल ने कहा कि इस सार्थक पैरवी पर संज्ञान लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने नौ सौ मीटर एरिया (तीन सौ मीटर से बाहर) बिजली कनेक्शन की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को उनके कार्यालय से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरु होकर बाद में भी बिजली निगम कार्यालय में जारी रहेगी। आवेदन करने के लिए फार्म, इंडेमिनिटी बांड व डिक्लेरेशन के प्रारूप आदि उनके कार्यालय सुबह दस बजे से सायं पांच बजे तक कभी भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

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Shafi-Author

Shafi Shiddique